सरकारी जमीन पर कब्जा करने की शिकायत कैसे दर्ज करें – उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की समस्या एक गंभीर मुद्दा है। सरकारी जमीन को सुरक्षित रखने के लिए, यदि आपको कहीं अवैध कब्जा होता हुआ दिखे, तो आप इसकी शिकायत सरकारी प्लेटफॉर्म पर दर्ज कर सकते हैं। इस लेख में, हम बताएंगे कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने की शिकायत कैसे दर्ज करें, और इसके लिए कौन-कौन से प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं।


शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश सरकार ने शिकायत दर्ज करने के लिए विभिन्न ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए हैं। आप निम्नलिखित तरीकों से शिकायत दर्ज कर सकते हैं:


1. जमीन पर कब्जे की शिकायत पोर्टल (Integrated Grievance Redressal System – Jansunwai Portal)

जनसुनवाई पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जाने वाला एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां आप जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया:

  • जनसुनवाई पोर्टल पर जाएं।
  • “शिकायत दर्ज करें” विकल्प पर क्लिक करें।
  • अपनी शिकायत का विवरण, जमीन का पता और कब्जे का प्रमाण (जैसे फोटो या दस्तावेज) अपलोड करें।
  • सबमिट करने के बाद, आपको एक शिकायत संख्या दी जाएगी, जिससे आप अपनी शिकायत का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।

2. डीएम ऑफिस से संपर्क करें

आप अपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट (DM) कार्यालय में जाकर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए:

  • जमीन के दस्तावेज और कब्जे के प्रमाण लेकर जाएं।
  • शिकायत पत्र लिखें और जिला प्रशासन को सौंपें।
  • शिकायत की पावती लेना न भूलें।

3. लेखपाल या तहसीलदार से संपर्क करें

अपने क्षेत्र के लेखपाल या तहसीलदार के कार्यालय में भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।

  • लेखपाल या तहसीलदार को कब्जे की जानकारी दें।
  • जमीन का विवरण और अवैध कब्जे का सबूत प्रदान करें।
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4. पुलिस में शिकायत दर्ज करें

यदि मामला अत्यधिक गंभीर है, तो आप पुलिस थाने में जाकर प्राथमिकी (FIR) दर्ज करवा सकते हैं।

  • पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए जमीन के दस्तावेज और कब्जे से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध कराएं।
  • FIR दर्ज कराने के बाद, उसकी प्रति अपने पास रखें।

शिकायत दर्ज करने में आवश्यक दस्तावेज

  • जमीन का खसरा नंबर और खतौनी की प्रति।
  • जमीन के स्वामित्व से संबंधित प्रमाणपत्र।
  • अवैध कब्जे का प्रमाण (फोटो, वीडियो, गवाह आदि)।
  • पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि)।

अन्य महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म

1. एंटी-भ्रष्टाचार हेल्पलाइन

यदि सरकारी अधिकारी आपकी शिकायत को अनदेखा कर रहे हैं, तो आप एंटी-भ्रष्टाचार हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल कर सकते हैं।

2. ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल

ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का उपयोग भी जमीन से जुड़े मुद्दों के लिए किया जा सकता है।


FAQs

1. शिकायत दर्ज करने में कितना समय लगता है?

शिकायत दर्ज करने में 5-10 मिनट लग सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रक्रिया तेज है।

2. क्या शिकायत की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?

हाँ, आप जनसुनवाई पोर्टल या ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अपनी शिकायत की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।

3. क्या अनाम शिकायत दर्ज की जा सकती है?

जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज करते समय आपको अपना विवरण देना होगा। हालांकि, आपकी जानकारी गोपनीय रखी जाती है।

4. क्या शिकायत दर्ज करने के लिए कोई शुल्क है?

नहीं, शिकायत दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।


नतीजा

सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत दर्ज करने का उद्देश्य अवैध गतिविधियों को रोकना और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिकायतों को दर्ज करने और उनका निपटारा करने के लिए प्रभावी ऑनलाइन और ऑफलाइन साधन उपलब्ध कराए हैं। यदि आपको ऐसा कोई मामला दिखे, तो तुरंत कार्रवाई करें और संबंधित विभागों को सूचित करें।

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